राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी न्यायालयों में सूचीबद्ध प्रकरणों को अगामी आदेशों तक किया स्थगित
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी न्यायालयों में आगामी दिनों में सूचीबद्ध प्रकरणों को आगामी तारीख तक एक साथ स्थगित कर दिया गया है। 

 

राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में आगामी तारीख की जानकारी संबंधित न्यायालय के सूचना पट्ट पर एवं संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जा रही हैं। साथ ही सी.आई.एस. पर भी आगामी तारीख पेशी अपलोड की जा रही हैं। 


उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक यह व्यवस्था की गयी है कि केवल संबंधित पक्षकार की प्रार्थना पर सिर्फ न्यायालय के विवेकाधीन अति-आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों यथा-जमानत आवेदन, रिमाण्ड, सुपुर्दगी आवेदन तथा आवश्यक प्रकृति के स्थगन प्रार्थना पत्रों की ही सुनवाई की जायेगी।

 

राजस्थान उच्च न्यायालय में भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण ही पक्षकारों की प्रार्थना पर सूचीबद्ध किये जा रहे हैं।


उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया ह। इसलिए आमजन के हित में यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने घर पर रहकर ही आवश्यक होने की स्थिति में अपने अधिवक्ता से फोन पर सम्पर्क करें एवं अति आवश्यक होने पर ही न्यायालय परिसर में प्रवेश करें तथा इस संबंध में विभिन्न मेडिकल एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।